
पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास
बलिया। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृतधारा 6 पाक्सो एक्ट में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–8, जनपद बलिया द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र राम को दोषसिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह सजा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित प्रकरण में दी गई।