
जल निगम के सहायक अभियंता बर्खास्त, हड़कंप
33 लाख 45256 रुपए वसूलने का आदेश जारी
बलिया। जल निगम (नगरीय) बलिया में प्रभारी अधिशासी अभियंता का कार्य देख रहे सहायक अभियंता अंकुर श्रीवास्तव को सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही 33 लाख 45256 रुपए वसूलने के भी आदेश जारी किया है। आदेश जारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है।


अंकुर श्रीवास्तव पर आरोप था कि उन्होंने बिना शासनादेश और उच्चस्तरीय अनुमोदन के सात फर्मों को 50 लाख रुपए की निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दी। इस संबंध में शिकायत के बाद मामले की जांच की गई तो सहायक अभियंता को दोषी पाए गए। इस मामले सहायक अभियंता को 21 अगस्त को निलंबित किया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन ने उन्हें बर्खास्त करने के साथ ही गबन की गई राशि की वसूली का आदेश भी जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अंकुर श्रीवास्तव ने प्रभारी अधिशासी अभियंता रहते हुए वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने न तो शासनादेश की प्रतीक्षा की और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली।