बलिया में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी घनश्याम के आवास पर किया फायरिंग, मुकदमा दर्ज

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बलिया में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी घनश्याम के आवास पर किया फायरिंग, मुकदमा दर्ज

रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुलह नहीं करने पर घटना को दिया अंजाम

बलिया। बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज बाजार से सटे कोटवां हॉस्पिटल मोड के पास शनिवार की रात घनश्याम केशरी के घर पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग किया। फायरिंग की आवाज से बाजार में हड़कम्प मच गया। संयोग अच्छा रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। हमलावर सुरेमनपुर की ओर भाग गए। उधर, गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। पीड़ित के तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आरम्भ कर दिया।

पीड़ित घनश्याम केसरी पुत्र काशीनाथ केसरी निवासी रानीगंज बाजार निकट अस्पताल मोड, कोटवा थाना बैरिया ने तहरीर में उल्लेख किया है कि शनिवार की रात करीब आठ बजे अपने मकान के छत पर खड़े थे।
उसी समय रानीगंज बाजार की तरफ से एक कार में सवार होकर विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया व पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया, घनश्याम केसरी के घर के सामने आये और कार से नीचे उतरकर प्रियांशु वर्मा व विशाल सिंह ने अवैध असलहे से मुझे जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर तीन राउंड फायर किया। संयोग अच्छा रहा कि गोली मुझे न लगकर मकान के दीवार पर जा लगी। इसके बाद तीनों लोग कार में बैठकर असलहा लहराते हुए सुरेमनपर की ओर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया, पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दिया। बता दे कि विशाल सिंह, प्रियांशु वर्मा, पीयूष सिंह एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह के द्वारा पीड़ित घनश्याम केशरी से रंगदारी दिसंबर 2024 में मांगी गई थी। जिसके बाद पीड़ित ने 22 दिसंबर 2024 को बैरिया थाने में तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध धारा 351(3), 308(5), 111(4) बीएनएस पंजीकृत किया था। जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।
उक्त मुकदमे में आरोपियो द्वारा सुलह किये जाने के लिए घनश्याम केसरी पर दवाब बनाये जाने के लिए उनके आवास पर फायरिंग की गई। पीड़ित के अनुसार इस घटना के पूर्व कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा उपरोक्त मुकदमे में सुलह करने हेतु दवाब बनाया गया था, सुलह न करने पर घनश्याम केसरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

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