हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बलिया। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार की शाम आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम अजरा खातून पत्नी तबरेज अहमद निवासिनी मिढ्ढा थाना फेफना है। आरोपी अजरा खातून के खिलाफ वर्ष 2022 में फेफना थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अजरा खातून को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।