
अमृत फार्मेसी जन औषधि केन्द्र को बांसडीह सीएचसी से हटाने का डीएम ने दिया आदेश
विजिलेंस टीम ने ओपीडी से पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डा वेंकटेश मौआर को 20 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार
16 जून को जिला जेल वाराणसी में डा मौआर की हुई थी मौत
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह परिसर में चल रही जन औषधि केन्द्र (अमृत फार्मेसी) को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को पत्र भेजकर अस्पताल परिसर से अमृत फार्मेसी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएमओ डा विजय यादव को निर्देशित किया है कि सीएचसी अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर कार्य को संपादित कराना सुनिश्चित करें।
बता दे कि विगत 12 जून 2025 को फार्मेसी के संचालनकर्ता अजय तिवारी की शिकायत पर वाराणसी की किया था। 16 जून को जिला जेल वाराणसी में डा मौआर की मौत हो गयी थी। घटना के बाद चिकित्सकों व प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने विरोध प्रदर्शन किया था। संघ के सदस्यों ने अमृत फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। डीएम ने सीएमओ को फार्मेसी की स्थापना , रजिस्ट्रेशन व अन्य अधिकार पत्रों की जांच के आदेश दिए थे। सीएमओ ने तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराई थी। इस बाबत चिकित्सा अधीक्षक बांसडीह डा नितिन कुमार सिंह ने बताया कि सीएमओ का आदेश प्राप्त हुआ है। उच्चाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।