
हत्या के मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास, 15-15 हजार रुपए लगा अर्थदण्ड
बलिया। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया की अदालत ने सोमवार को धारा 302 व 201 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी विनोद राजभर पुत्र रामआशीष राजभर एवं उसके पिता रामआशीष राजभर पुत्र स्व सुदामा राजभर निवासी नारायनपुर थाना नरही जनपद बलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।