रिनुवल के लिए दुकानदारों ने अभी नहीं किया है आवेदन

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रिनुवल के लिए दुकानदारों ने अभी नहीं किया है आवेदन

पूर्व में छह दुकानदारों का था स्थाई लाइसेंस, वर्तमान में है दो

एक का लाइसेंस है निरस्त, एक की हो चुकी मौत

बलिया। जनपद में अग्निशमन विभाग द्वारा 1992 से स्थाई आतिशबाजी/ निर्माणकर्ता, थोक भंडारण एवं विक्रेता के छह दुकानदारों को लाइसेंस पहले से दिया गया है। इसमें तीन दुकानदार निर्माणकर्ता व विक्रेता है। जबकि तीन दुकानदार रेडीमेड पटाखों के विक्रेता है जो स्थाई रूप से लाइसेंस प्राप्त किया है। इसमें से एक दुकानदार का लाइसेंस निरस्त है। जबकि एक दुकानदार की मौत हो चुकी है। वर्तमान में चार दुकानदारों के पास लाइसेंस प्राप्त है। इसमें दो थोक विक्रेता और दो फुटकर विक्रेता है। लेकिन पिछले वर्ष केवल दो दुकानदारोंं ने रिनुवल के लिए आवेदन किया था। शेष दुकानदारों ने नहीं। वही अस्थाई रूप से बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस नगर में सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील में संबंधित एसडीएम द्वारा दिया जाता है।

अग्निशमन विभाग के मुताबिक जनपद में कुल छह दुकानदारों को स्थाई रूप से लाइसेंस प्राप्त है। जिसमें हल्दी थाना के रेपुरा निवासी मु. इद्रीश पुत्र अलीहुसैन, सिकंदरपुर निवासी छेदी मियां पुत्र स्व. लेबर मियां एवं सुखपुरा निवासी मु. इद्रीश पुत्र स्व. बाला मियां को निर्माणकर्ता व विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त है। जबकि शहर कोतवाली के काशीपुर नई बस्ती निवासी परशुराम प्रसाद पुत्र स्व. बिगन प्रसाद का दुकान कदम चौराहा, ओक्डेनगंज लक्ष्मी मार्केट निवासी मु. एजाज पुत्र स्व. रहमतुल्लाह की दुकान जलालपुर तथा ओक्डेनगंज लक्ष्मी मार्केट निवासी परवेज अहमद पुत्र स्व. रहमतुल्लाह की दुकान मिश्रनेउरी में हैं। लेकिन परवेज अहमद की दुकान वर्तमान समय में बंद है और लाइसेंस निरस्त है। जबकि सिकंदरपुर निवासी छेदी मियां पुत्र स्व. लेबर मियां की मौत हो चुकी है। वर्तमान में अग्निशमन विभाग में हल्दी थाना के रेपुरा निवासी मु. इद्रीश पुत्र अलीहुसैन तथा सुखपुरा निवासी मु. इद्रीश पुत्र स्व. बाला मियां ने स्थाई रूप से रिनुअल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस वर्ष अभी किसी भी दुकानदार ने अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। इस बाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी धीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अभी किसी भी दुकानदार ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। हो सकता है शुक्रवार से कार्यालय खुले तो दुकानदार आवेदन करें। पिछले वर्ष शहर कोतवाली के काशीपुर नई बस्ती निवासी परशुराम प्रसाद पुत्र स्व. बिगन प्रसाद तथा जलालपुर निवासी मु. एजाज पुत्र स्व. रहमतुल्लाह ने अस्थाई लाइसेंस लिया था।





अस्थाई पटाखे की दुकान शहर के रामलीला मैैदान में दीपावली के दो दिन पूर्व स्थापित होती है। जहां दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।

बांसडीह तहसील के जूनियर हाईस्कूल के मैदान में दो दिन पूर्व अस्थाई पटाखे की दुकान लगता है। जहां दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।

सिकंदरपुर तहसील के चेतनकिशोर मैदान में दो दिन पूर्व अस्थाई पटाखे की दुकान लगता है जहां दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।

बेल्थरारोड तहसील के रामलीला मैदान बिचला पोखरा पर दीपावली के दो दिन पूर्व लगता है और दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।

रसड़ा तहसील के कस्बा स्थित रामलीला मैदान में दो दिन पूर्व अस्थाई पटाखे की दुकान लगती है, जहां दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।

बैरिया तहसील के कस्बा स्थित पुराने आलू गोदाम के मैदान में दो दिन पूर्व अस्थाई पटाखे की दुकान लगती है, जहां दीपावली के एक दिन पूर्व बिक्री की जाती है।





64 में 69 दुकानदारों ने किया आवेदन

बलिया। जनपद में दीपावली का पर 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। जिसके लिए दो दिन पूर्व बलिया के रामलीला मैदान में अस्थाई दुकानदारों द्वारा पटाखे की दुकान लगाई जाती है। जिसके लिए शनिवार को 60 अस्थाई दुकानदारों ने जिला सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया था। जबकि शेष चार आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए थे। रामलीला मैदान में कुल 64 दुकान अस्थाई रूप से लगाई जाती हैं।

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