बलात्कार के आरोपी को मिली 25 वर्ष कारावास की सजा

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बलात्कार के आरोपी को मिली 25 वर्ष कारावास की सजा
बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी का नाम गोलू उर्फ नित्यानन्द पाण्डेय पुत्र रामानन्द पाण्डेय निवासी किड़िहरापुर थाना भीमपुरा है। दोषी के खिलाफ वर्ष 2023 में नगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत आरोपी को दोषी करार दिया गया। दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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