तत्कालीन प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायक से 1.71 लाख की वसूली आदेश
बलिया। नगरा ब्लाक के खैरानिस्फी गांव के एमडीएम व पंचायत भवन निर्माण में 14 पहले हुए गबन मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने 171199 की वसूली नोटिस जारी किया है। यह वसूली तत्कालीन प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायक से होगी।
[4/14, 2:22 PM] Mohammad Saif Ali Khan:
[4/14, 2:36 PM] Mohammad Saif Ali Khan:
वर्ष 2010 में नगरा ब्लाक के सोनाड़ी गांव निवासी इंद्रजीत तिवारी ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बताया कि खैरानिस्फी गांव में प्रधान व सचिव की मिलीभगत से एमडीएम के खाद्यान्न व कन्वर्जन मनी में धांधली की गई है। श्री तिवारी ने सितम्बर 2005 से सितम्बर 2010 के बीच प्रधान व सचिव के दौरान संचालित एमडीएम की जांच कर कार्रवाई की मांग की। तत्कालीन डीएम के निर्देश पर तत्कालीन बीएसए एमपी सिंह कुशवाहा ने मामले की जांच एमडीएम के जिला समन्वयक अजीत पाठक से कराई। जांच में सामने आया कि 55.28 कुंतल एमडीएम के खाद्यान्न का गोलमाल किया गया है और बतौर कन्वर्जन मनी 83 हजार 255 रुपए का गबन किया गया है। इसके बाद बीएसए ने प्रधान व सचिव से खाद्यान्न व गबन की धनराशि की रिकवरी करने व विधिक कार्रवाई के लिए 23 अक्टूबर 2010 को डीपीआरओ को जांच रिपोर्ट भेजी। उधर, डीएम के रिपोर्ट पर नगरा ब्लाक के तत्कालीन बीडीओ ने जांच में पाया कि पंचायत भवन निर्माण के लिए 2.84 लाख का आहरण किया गया है लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह नहीं किया गया है। तत्कालीन बीडीओ ने इस धनराशि की रिकवरी भी प्रधान व सचिव करने की संस्तुति की थी। लेकिन यह कार्रवाई अधिकारियों के ठंडे बस्ते में वर्षों तक पड़ी रही। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया। डीएम पंचायत भवन प्रकरण की जांच उपायुक्त श्रम एवं रोजगार मनरेगा व सहायक अभियंता लघु सिंचाई से कराई। डीएम ने एमडीएम व पंचायत भवन निर्माण में तत्कालीन प्रधान प्रभुनाथ सैनी से 70942 व तत्कालीन सचिव हेमंत कुमार से 70942 रुपए तथा तत्कालीन तकनीकी सहायक से एमडीम से संबंधित 29315 रुपए वसूली करने का आदेश दिया है।
डीपीआरओ एसके सिंह ने बताया कि वसूली नोटिस जारी की गई है।