बाप—बाटे के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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बाप—बाटे के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

परिवहन मंत्री व डीआईओएस का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कार्यालय में किया था प्रेषित

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर का है मामला

बलिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व अधिकारी का फर्जी लेटरपैड तैयार कर उस पर कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर डीआईओएस कार्यालय में प्रेषित करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बाप—बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है।
बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर सतनी सराय निवासी महेश प्रताप तिवारी पुत्र स्व.विश्वनाथ तिवारी एवं उनके पुत्र रवि तिवारी ने मंत्री एवं अधिकारी का कूटरचित पत्र तैयार कर तथा उस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर के कब्जा करने की नीयत से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रेषित किया है। जिसकी जानकारी होने पर वादी शत्रुधन पांडेय पुत्र लल्लू पांडेय ग्राम दोपही थाना हल्दी ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बाप बेटे ने फर्जी तरीके से परिवहन मंत्री का फर्जी लेटरपैड तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जिला विद्यालय निरीक्षक का मार्किंग कर संबंधित ​वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के पास अपने मोबाईल से ह्वाट्सएप पर भेजा हैं, जबकि इस तरह का कोई पत्र परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को प्रेषित नहीं किया गया है। इससे यह पुष्ट होता है कि बाप—बेटे कूटरचित पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया का हस्ताक्षर भी जाली और फर्जी है। जिसमें मुकदमा दर्ज कर जांच नितांत आवश्यक है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने महेश प्रताप तिवारी व उनके पुत्र रवि तिवारी निवासी अशोक नगर सतनी सराय, थाना कोतवाली के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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