चर्चित रोहित पांडेय हत्याकांड में दो और अभियुक्तों को 14 साल की सजा, 87 हजार का लगाया अर्थदंड

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चर्चित रोहित पांडेय हत्याकांड में दो और अभियुक्तों को 14 साल की सजा, 87 हजार का लगाया अर्थदंड

बांसडीह कोतवाली गेट के सामने दो साल पूर्व धारदार हथियार और स्टील के डंडे से पीटकर की गई थी हत्या

चार अभियुक्तों को पहले ही मिल चुकी है उम्रकैद की सजा

रिपोर्ट : श्रवण कुमार पांडेय

बलिया। बांसडीह कोतवाली के गेट के सामने दो साल पूर्व हुए रोहित पांडेय हत्याकांड में न्यायालय ने दो और अभियुक्तों को सजा सुनाई है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों धर्मेंद्र यादव उर्फ बागी और अंकित को दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, बांसडीह कस्बा निवासी मृतक के चचेरे भाई राजेश पांडेय ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 जुलाई 2024 को सुबह करीब 10 बजे उनके चचेरे भाई रोहित पांडेय पर कोतवाली गेट पर धारदार हथियार और स्टील के डंडे से हमला किया था। जिसमें गंभीर रूप से घायल रोहित की मौत हो गई थी। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस हत्याकांड में पहले ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने अभियुक्त रोहित उर्फ राइडर, शेखर, जवाहर और ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। वहीं, घटना में शामिल धर्मेंद्र यादव उर्फ बागी पुत्र राजा यादव और अंकित पुत्र श्रीकांत उर्फ शुकुल, निवासी दरांव, बांसडीह का मामला बाल अपचारी होने के कारण बाल न्यायालय में विचाराधीन था। बाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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