दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा, 25000 का लगा अर्थदंड

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दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा, 25000 का लगा अर्थदंड

बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मुहम्मद राजा के विरुद्ध दोष साबित पाते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना न देने की दशा में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

वादी ने थाना बैरिया में प्रार्थना पत्र दिया था कि 25 मई 2021 को रात्रि करीब 8:30 बजे मेरी छह वर्षीय पुत्री के साथ राजा मिया पुत्र जुम्मा दिन मियां निवासी मधुबनी थाना बैरिया जिला बलिया ने बहला फुसला कर छेड़छाड़ व गलत हरकत किया। इस घटना को उसकी मां ने देखा था। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले गई। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात न्यायालय में विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक प्रसिलन एवं अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। वहीं अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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