पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

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पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को आठ वर्ष का सश्रम कारावास
बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-आठ की अदालत ने पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त सतना बिन्द पुत्र शिवानन्द बिन्द निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को आठ वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना पड़ेगा। इसके अलावा धारा 506 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वही अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा। 25 जून 2017 को वादी द्वारा स्थानीय थाना सिकंदरपुर में अपनी नाबालिग बेटी से अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

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