गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की कारावास

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गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की कारावास
बलिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को मंगलवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 12 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम फुलेन चौहान पुत्र त्रिवेणी चौहान निवासी कुड़ही थाना पकड़ी है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2001 में पकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को मंगलवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 12 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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