बैरिया में औद्योगिक परिसर में पकड़ी गई बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ कर चल रहा था कारोबार

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बैरिया में औद्योगिक परिसर में पकड़ी गई बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ कर चल रहा था कारोबार

जांच टीम ने दो मीटर समेत केबल, पांच प्लास्टिक सील और न्यूट्रल लग किया जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी

बलिया। बैरिया तहसील मोड़ स्थित एक औद्योगिक परिसर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। विद्युत विभाग की संयुक्त जांच टीम ने चेकिंग के दौरान मीटर से छेड़छाड़ कर न्यूट्रल बाईपास के जरिए बिजली का उपयोग किए जाने का खुलासा किया। जांच में मीटर की सभी सील टूटी मिलीं, जबकि आर और वाई फेज के न्यूट्रल लिंक भी ढीले पाए गए। टीम ने मौके से दो मीटर समेत अन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर सील कर दिया। जानकारी के अनुसार, मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र के निर्देश पर 2 नवंबर को अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड बलिया अमित प्रताप सिंह पुंडीर और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बांसडीह शैलेश शर्मा के निर्देशन में संयुक्त टीम ने बैरिया निवासी उर्मिला देवी पत्नी स्व. वशिष्ठ नारायण मिश्र के औद्योगिक परिसर की जांच की। जांच के दौरान विद्युत आपूर्ति में असामान्य स्थिति मिलने पर टीम ने मीटर और मुख्य स्विच की बारीकी से पड़ताल की।

इस दौरान मीटर से निकलने वाला न्यूट्रल तार कटा हुआ मिला। उसमें पीले रंग का एक तार जोड़कर अलग स्विच लगाया गया था। जांच टीम के अनुसार, इस स्विच को चालू करने पर मीटर चालू और बंद करने पर मीटर बंद हो रहा था। आगे की जांच में ट्रांसफार्मर से आने वाली न्यूट्रल पट्टी सीधे परिसर में पहुंचती मिली। वहीं, मीटर की सभी सील टूटी हुई थीं और न्यूट्रल लिंक के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। टीम ने इसे मीटर से छेड़छाड़ कर न्यूट्रल बाईपास के जरिए विद्युत ऊर्जा चोरी किए जाने का मामला माना।


कार्रवाई के दौरान मौके से मुख्य मीटर संख्या 9262945 और पोल मीटर संख्या X0187495, करीब चार मीटर काली केबल, पांच प्लास्टिक सील तथा एक न्यूट्रल लग कब्जे में लेकर सील किया गया। पूरी कार्रवाई की दो कैमरों से वीडियोग्राफी भी कराई गई। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, उपभोक्ता पक्ष के प्रतिनिधि ने मीटर को चालू-बंद करने में इस्तेमाल किए जा रहे पीले तार और स्विच को मौके से हटा लिया, जिसे मांगने पर वापस नहीं किया गया। इसकी फुटेज भी वीडियो साक्ष्य में मौजूद बताई गई है। जांच टीम में सहायक अभियंता हेमवन्त कुमार उपाध्याय, रंजीत यादव, अवर अभियंता शशि कपूर, प्रवर्तन दल प्रभारी उपनिरीक्षक रामनरेश यादव सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। जब्त सामग्री को विद्युत परीक्षण खंड बलिया के सुपुर्द किया गया है। विभाग ने इस मामले को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की है।

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