जमीन विवाद में 61 हजार रुपये लेने के आरोप में दरोगा और मुख्य आरक्षी को एसपी ने किया निलंबित

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जमीन विवाद में 61 हजार रुपये लेने के आरोप में दरोगा और मुख्य आरक्षी को एसपी ने किया निलंबित

शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य होने की रिपोर्ट, दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू

बलिया। जमीन विवाद के मामले में एक व्यक्ति से दो बार में कुल 61 हजार रुपये लेने के आरोप में एसपी डॉ ईरज राजा ने एक दरोगा और एक मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों पर तत्कालीन तैनाती के दौरान पूरे प्रकरण में संलिप्त रहने का आरोप है। मामले में शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य होने की बात भी सामने आई है।

पुलिस विभाग के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) और क्षेत्राधिकारी बांसडीह की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपनिरीक्षक वंश बहादुर सिंह और मुख्य आरक्षी माधवानंद के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वंश बहादुर सिंह वर्तमान में डीसीआरबी प्रभारी के पद पर तैनात थे, जबकि आरोपित प्रकरण के समय वह बांसडीह रोड थाने के प्रभारी थे। वहीं मुख्य आरक्षी माधवानंद की तैनाती भी बांसडीह रोड थाने में थी। आरोप है कि दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद में एक व्यक्ति से दो बार में 61 हजार रुपये लिए गए थे। इस पूरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी वंश बहादुर सिंह और मुख्य आरक्षी माधवानंद की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में अग्रिम विभागीय जांच प्रचलित है।

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