
कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, शादी की बारात से लौट रही महिला के साथ मारपीट और लूट का आरोप
बलिया। कोर्ट के आदेश पर मनियर पुलिस ने मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता का बयान लिया है।



पीड़िता इंदु देवी पत्नी संतोष यादव निवासी बड़ागांव खुंटहा थाना मनियर, जनपद बलिया के अनुसार सात फरवरी 2025 को गांव में श्रीभगवान यादव पुत्र रामभजन यादव की पुत्री की शादी की बारात आई थी। आरोप है कि रात करीब नौ बजे वह अन्य महिलाओं के साथ द्वारपूजा देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान तीन-चार लोगों ने उनका पीछा किया और रास्ते में घेरकर उनके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए गए। इसके अलावा गले की सोने की चेन तथा 1200 रुपये रखे पर्स को छीन लिया। शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में आरोपी मुकेश पासवान पुत्र रामाश्रय पासवान निवासी चोरकैंड, जनपद बलिया, प्रमोद कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी सेमरी, थाना बांसडीह तथा हरेंद्र यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी जनऊपुर, थाना गड़वार, जनपद बलिया के नाम दर्ज हैं। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनियर अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दूसरे पक्ष की ओर से पहले एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर वर्तमान में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा महिला का बयान लिया जा रहा है।