
घनश्याम गोलीकांड के एक और आरोपी गिरफ्तार, एक पहले ही भेजा जा चुका है जेल, तीन अब भी फरार
कार सवार बदमाशों ने व्यापारी घनश्याम के आवास पर 23 अगस्त 2025 की रात किया था फायरिंग
व्यापारी के तहरीर पर चार के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुलह नहीं करने पर घटना को दिया था अंजाम



बलिया। बैरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घनश्याम केशरी गोलीकांड के वांछित अभियुक्त पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया को चिरैया मोड़ हनुमान मंदिर के पास से सोमवार की रात गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायालय में मंगलवार को पेश किया। वहीं घटना प्रयुक्त हुन्डई कार धारा 207 MV Act में सीज कर दिया। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध बैरिया थाने में करीब 15 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। विवेचना में रेवती थाना क्षेत्र के पियरौटा निवासी कुनाल सिंह पुत्र अजीत सिंह का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि तीन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।




पीड़ित घनश्याम केसरी पुत्र काशीनाथ केसरी निवासी रानीगंज बाजार निकट अस्पताल मोड, कोटवा थाना बैरिया ने 23 अगस्त 2025 को बैरिया थाने में तहरीर दिया था कि रात करीब आठ बजे अपने मकान के छत पर खड़ा था। उसी समय रानीगंज बाजार की तरफ से एक कार में सवार होकर विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया व पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया मेरे घर के सामने आये और कार से नीचे उतरकर प्रियांशु वर्मा व विशाल सिंह ने अवैध असलहे से मुझे जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर तीन राउंड फायर किया। संयोग अच्छा रहा कि गोली मुझे न लगकर मकान के दीवार पर जा लगी। इसके बाद तीनों लोग कार में बैठकर असलहा लहराते हुए सुरेमनपर की ओर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने विशाल सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी कोटवा थाना बैरिया जनपद बलिया, प्रियांशु वर्मा पुत्र ब्रह्म शंकर वर्मा निवासी करमानपुर थाना बैरिया जनपद बलिया, पीयूष सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार विशाल सिंह, प्रियांशु वर्मा, पीयूष सिंह एवं कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह के द्वारा पीड़ित घनश्याम केशरी से रंगदारी दिसंबर 2024 में मांगी गई थी। जिसके बाद पीड़ित ने 22 दिसंबर 2024 को बैरिया थाने में तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इन लोगों के विरुद्ध धारा 351(3), 308(5), 111(4) बीएनएस पंजीकृत किया था। जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त मुकदमे में आरोपियो द्वारा सुलह किये जाने के लिए घनश्याम केसरी पर दवाब बनाये जाने के लिए उनके आवास पर फायरिंग की गई। पीड़ित के अनुसार इस घटना के पूर्व कान्हा सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी तालिबपुर थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा उपरोक्त मुकदमे में सुलह करने हेतु दवाब बनाया गया था, सुलह न करने पर घनश्याम केसरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।इस मामले में विवेचना में कुनाल सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी पियरौटा थाना रेवती जनपद बलिया का नाम प्रकाश में आने के बाद गिरफ्तार किया। इस मामले के वांछित आरोपी पीयूष कुमार सिंह को पुलिस ने चिरैया मोड़ हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वही उसके पास से बरामद की गई हुंडई कार को एमबी एक्ट के तहत सीज कर दिया।