
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 25 वर्ष की सजा
बलिया। मनियर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हुई है।



मनियर थाना में दर्ज मुकदमा में अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र स्व. अच्छेलाल चौहान निवासी पिलुई, थाना मनियर को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-08, बलिया ने दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 363 भादवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर क्रमश: तीन माह और छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार 18 नवंबर 2023 की रात करीब 11 बजे अभियुक्त वादी की करीब 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। मामले में मनियर थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।